Article 221 In Hindi – Article 221 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 221 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 221 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 221 Hindi के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 221 In Hindi

अनुच्छेद 221 – न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 221(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
अनुच्छेद 221(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्ते और अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो समय-समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता है, ऐसे भत्ते और अधिकार जैसे कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं: बशर्ते कि न तो किसी न्यायाधीश के भत्ते और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में उनके अधिकारों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए परिवर्तन किया जाएगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE HINDI

Article 221 Of Indian Constitution In English

Article 221 – Salaries etc, of Judges
Article 221(1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.
Article 221(2) Every Judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such allowances and rights as are specified in the Second Schedule: Provided that neither the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence shall be varied to his disadvantage after his appointment.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 221 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – उन्होंने समझाया कि यह अनुच्छेद अनुच्छेद 104 के मसौदे के अनुरूप होने की अनुमति देगा, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, अधिकार और भत्ते निर्धारित किए हैं। संशोधन को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया

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Final Words

आपको यह Article 221 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 221 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution Hindi से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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