इस पोस्ट मे आपको Article 230 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 230 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 230 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 230 In Hindi
अनुच्छेद 230 – केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार
(1) संसद कानून द्वारा किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से बाहर कर सकती है
(2) जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है:
(ए) इस संविधान में कुछ भी राज्य के विधानमंडल को उस अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, प्रतिबंधित करने या समाप्त करने के लिए सशक्त बनाने के रूप में नहीं लगाया जाएगा; तथा
(बी) अनुच्छेद 227 में राज्यपाल को निर्देश, उस क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, रूपों या तालिकाओं के संबंध में, राष्ट्रपति के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
Article 230 Of Indian Constitution In English
Article 230 – Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories
(1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory
(2) Where the High Court of a State exercises jurisdiction in relation to a Union territory:
(a) nothing in this Constitution shall be construed as empowering the Legislature of the State to increase, restrict or abolish that jurisdiction; and
(b) the reference in article 227 to the Governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts in that territory, be construed as a reference to the President.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 230 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर अपने वर्तमान स्वरूप में बहस नहीं हुई थी। इसे संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 230 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 230 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।