इस पोस्ट मे आपको Article 245 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 245 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 245 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 245 In Hindi
अनुच्छेद 245 – संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा
(1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और एक राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है।
(2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन होगा।
Article 245 Of Indian Constitution In English
Article 245 – Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States
(1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.
(2) No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 245 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 216 (अनुच्छेद 245, भारत का संविधान, 1950) पर 13 जून, 1949 को बहस हुई थी। इसने क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के क्षेत्रीय दायरे को निर्धारित किया। इस अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। मसौदा अनुच्छेद 216 को 13 जून, 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 245 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।