Article 248 In Hindi | Article 248 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 248 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 248 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 248 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 248 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 248 In Hindi

अनुच्छेद 248 – कानून की अवशिष्ट शक्तियां
(1) संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने की विशेष शक्ति है
(2) इस तरह की शक्ति में कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी, जो उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं किया गया है।

Indian Constitution part 11 article

Article 248 Of Indian Constitution In English

Article 248 – Residuary powers of legislation
(1) Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List
(2) Such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those Lists.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 248 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 223 (अनुच्छेद 248, भारत का संविधान 1950) पर 13 जून 1949 को बहस हुई थी। इसने केंद्रीय संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ दीं जिनका राज्य और समवर्ती सूचियों में उल्लेख नहीं किया गया था। इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई और इसे बिना संशोधन के स्वीकार कर लिया गया।

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Final Words

आपको यह Article 248 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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