इस पोस्ट मे आपको Article 258A Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 258A In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 258A के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 258A In Hindi
अनुच्छेद 258A – संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति
इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत के राज्यपाल की सहमति से, उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।
Article 258A Of Indian Constitution In English
Article 258A – Power of the States to entrust functions to the Union
Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Governor of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 258A मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – इस अनुच्छेद को भारत के संविधान 1950 में शामिल नहीं किया गया था और संविधान सभा की बहस के दौरान इस पर बहस नहीं हुई थी। इसे संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा सम्मिलित किया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 258A In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।