इस पोस्ट मे आपको Article 265 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 265 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 265 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 265 In Hindi
अनुच्छेद 265 – कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा।
कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।
Article 265 Of Indian Constitution In English
Article 265 – Taxes not to be imposed save by authority of law.
No tax shall be levied or collected except by authority of law.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 265 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद 248 को बदलने के लिए निम्नलिखित का प्रस्ताव रखा: कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल नया प्रावधान था।
यह नया मसौदा अनुच्छेद 248 राज्य के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कर लगाने या संग्रह करने पर रोक लगाता है। क्या था ड्राफ्ट आर्टिकल 248 को फिर से ड्राफ्ट आर्टिकल 248A नाम दिया गया। 4 अगस्त 1949 को बिना किसी बहस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 265 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।