Article 265 In Hindi | Article 265 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 265 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 265 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 265 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 265 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 265 In Hindi

अनुच्छेद 265 – कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा।
कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।

Indian Constitution part 12 article

Article 265 Of Indian Constitution In English

Article 265 – Taxes not to be imposed save by authority of law.
No tax shall be levied or collected except by authority of law.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 265 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद 248 को बदलने के लिए निम्नलिखित का प्रस्ताव रखा: कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल नया प्रावधान था।

यह नया मसौदा अनुच्छेद 248 राज्य के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कर लगाने या संग्रह करने पर रोक लगाता है। क्या था ड्राफ्ट आर्टिकल 248 को फिर से ड्राफ्ट आर्टिकल 248A नाम दिया गया। 4 अगस्त 1949 को बिना किसी बहस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

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Final Words

आपको यह Article 265 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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