इस पोस्ट मे आपको Article 278 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 278 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 278 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 278 In Hindi
अनुच्छेद 278 – संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रतिनिधि कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के साथ समझौता।
Article 278 Of Indian Constitution In English
Article 278 – Agreement with States in Part B of the First Schedule with regard to certain financial matters Rep by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 , Section 29 and Schedule.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 278 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – वाद विवाद नही हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 278 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।