इस पोस्ट मे आपको Article 292 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 292 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 292 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 292 In Hindi
अनुच्छेद 292 – भारत सरकार द्वारा उधार लेना
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत की संचित निधि की जमानत पर ऐसी सीमाओं के भीतर उधार लेने तक है, यदि कोई हो, जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी देने तक, यदि कोई हो, जैसा कि तय किया जा सकता है।
Article 292 Of Indian Constitution In English
Article 292 – Borrowing by the Government of India
The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by Parliament by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 292 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि संसद को इस मसौदा अनुच्छेद के तहत धन उधार लेने की केंद्रीय कार्यकारिणी की शक्तियों को सीमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
इसलिए, उनका मानना था कि इस मसौदा लेख के तहत संघ की कार्यकारिणी की शक्तियों को और सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित लघु संशोधन को स्वीकार कर लिया गया। संशोधित रूप में मसौदा अनुच्छेद 10 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 292 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।