Article 297 In Hindi – Article 297 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 297 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 297 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 297 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 297 In Hindi

अनुच्छेद 297 – संघ में निहित करने के लिए क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों के भीतर मूल्य की चीजें
(1) भारत के प्रादेशिक जल, या महाद्वीपीय शेल्फ, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और मूल्य की अन्य चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए आयोजित की जाएंगी।
(2) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजनों के लिए रखे जाएंगे।
(3) भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों की सीमाएं ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

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Article 297 Of Indian Constitution In English

Article 297 – Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to vest in the Union
(1) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters, or the continental shelf, or the exclusive economic zone, of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union.
(2) All other resources of the exclusive economic zone of India shall also vest in the Union and be held for the purposes of the Union.
(3) The limits of the territorial waters, the continental shelf, the exclusive economic zone, and other maritime zones, of India shall be such as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.

नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 297 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य इस बात से चिंतित था कि मसौदा अनुच्छेद में ‘अन्य मूल्य की चीजें’ वाक्यांश अस्पष्ट था और एक स्पष्ट परिभाषा चाहता था। उन्होंने यह भी बताया कि संविधान ने ‘भारतीय क्षेत्रीय जल’ को परिभाषित नहीं किया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहकर जवाब दिया कि ‘प्रादेशिक जल’ शब्द का अर्थ अंतरराष्ट्रीय कानून सिद्धांतों द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक अन्य सदस्य ने सवाल किया कि क्या मत्स्य पालन भी संघ के नियंत्रण में होगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि मत्स्य पालन राज्य का विषय बना रहेगा।

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Final Words

आपको यह Article 297 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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