इस पोस्ट मे आपको Article 300a Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 300a In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 300a के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 300A In Hindi
अनुच्छेद 300A – कानून के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए
किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के अधिकार भाग XIII के भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोर्स।
Article 300A Of Indian Constitution In English
Article 300A – A Persons not to be deprived of property save by authority of law
No person shall be deprived of his property save by authority of law PART XIII TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 300A मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – यह अनुच्छेद 1978 में संविधान में पेश किया गया था और इसलिए संविधान सभा में इस पर चर्चा नहीं की गई थी।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 300a In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।