इस पोस्ट मे आपको Article 313 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 313 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 313 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 313 In Hindi
अनुच्छेद 313 – संक्रमणकालीन प्रावधानों
जब तक इस संविधान के तहत इस संबंध में अन्य प्रावधान नहीं किया जाता है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू सभी कानून और किसी भी सार्वजनिक सेवा या किसी भी पद पर लागू होते हैं जो संघ या राज्य के तहत सेवा या पद के प्रारंभ होने के बाद भी मौजूद रहते हैं। जहां तक इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लागू रहेगा।
Article 313 Of Indian Constitution In English
Article 313 – Transitional provisions
Until other provision is made in this behalf under this Constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this Constitution and applicable to any public service or any post which continues to exist after the commencement of service or post under the Union or a State shall continue in force so far as consistent with the provisions of this Constitution.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 313 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद के स्थान पर एक संशोधन पेश किया जिसमें कुछ अर्थ परिवर्तन थे। लेख का सार और अर्थ वही रहा। संशोधन को बिना किसी चर्चा के स्वीकार कर लिया गया और उसी दिन संविधान में मसौदा अनुच्छेद जोड़ा गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 313 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।