इस पोस्ट मे आपको Article 321 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 321 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 321 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 321 In Hindi
अनुच्छेद 321 – लोक सेवा के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
आयोग संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक अधिनियम, जैसा भी मामला हो, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के संघ की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए प्रदान कर सकता है और कानून या किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में भी।
Article 321 Of Indian Constitution In English
Article 321 – Power to extend functions of Public Service.
Commissions An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union of the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 321 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने महसूस किया कि यह संशोधन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने निगमों और सार्वजनिक संस्थानों में सेवाओं को संघ या राज्य सरकारों की सेवाओं के समान बनाया। एक अन्य सदस्य ने स्थानीय अधिकारियों को शामिल करने का समर्थन किया क्योंकि वे अक्सर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते थे जो पक्षपात के आधार पर योग्य नहीं थे।
इसलिए उन्हें लोक सेवा आयोग के प्रति जवाबदेह बनाना जरूरी था। विधानसभा ने निजी फर्मों को स्पष्ट रूप से बाहर करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालाँकि, इसने मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। संशोधित अनुच्छेद 287 का मसौदा 23 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 321 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।