इस पोस्ट मे आपको Article 322 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 322 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 322 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 322 In Hindi
अनुच्छेद 322 – लोक सेवा आयोग के खर्चे।
संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के संबंध में या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर या, जैसा भी मामला हो, प्रभारित किया जाएगा। राज्य की संचित निधि।
Article 322 Of Indian Constitution In English
Article 322 – Expenses of Public Service Commission.
The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members or staff of the Commission, shall be charged on the Consolidated Fund of India or, as the case may be, the Consolidated Fund of the State.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 322 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 288 (अनुच्छेद 322, भारत का संविधान 1950) पर 23 अगस्त 1949 को चर्चा हुई थी। मसौदा अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग का खर्च क्रमशः भारत या राज्य के राजस्व पर लगाया जाएगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद में एक संशोधन पेश किया जिसने ‘भारत के राजस्व’ शब्दों को ‘भारत की संचित निधि’ से प्रतिस्थापित कर दिया। मसौदा अनुच्छेद पर कोई चर्चा नहीं हुई और उसी दिन संशोधन के साथ इसे स्वीकार कर लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 322 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।