इस पोस्ट मे आपको Article 327 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 327 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 327 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 327 In Hindi
अनुच्छेद 327 – विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित या उसके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं।
Article 327 Of Indian Constitution In English
Article 327 – Power of Parliament to make provisions with respect to elections to Legislatures.
Subject to the provisions of this constitution, Parliament may from time to time by law made provisions with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either the House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 327 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 290 (अनुच्छेद 327, भारत का संविधान 1950) पर 16 जून 1949 को चर्चा हुई। मसौदा अनुच्छेद ने संसद को विधानसभाओं के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति दी। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने निर्वाचक नामावली तैयार करने को शामिल करने के लिए संसद की शक्तियों को बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। विधानसभा ने संशोधन को स्वीकार कर लिया और मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 327 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।