इस पोस्ट मे आपको Article 333 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 333 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 333 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 333 In Hindi
अनुच्छेद 333 – राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।
अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, यदि उसकी राय है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उसमें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है।
Article 333 Of Indian Constitution In English
Article 333 – Representation of the Anglo Indian community in the Legislative Assemblies of the States.
Notwithstanding anything in Article 170, the Governor of a State may, if he is of opinion that the Anglo Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, nominate one member of that community to the Assembly.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 333 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 295 (अनुच्छेद 333, भारत का संविधान 1950) 24 अगस्त 1949 को चर्चा के लिए लिया गया था। इसने राज्य के राज्यपाल को एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को राज्य विधान सभा में नामित करने का अधिकार दिया यदि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था . संविधान सभा ने बिना बहस के इस मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 333 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।