इस पोस्ट मे आपको Article 340 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 340 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 340 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 340 In Hindi
अनुच्छेद 340 – पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति
(1) राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और जिन कठिनाइयों के तहत वे काम करते हैं, उनकी जांच करने और उन कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा लिया जाना चाहिए और संघ या किसी राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले अनुदान के रूप में जिन शर्तों के अधीन इस तरह के अनुदान दिए जाने चाहिए, और आदेश ऐसे आयोग की नियुक्ति आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगी।
(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग उन्हें निर्दिष्ट मामलों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें उनके द्वारा पाए गए तथ्यों को निर्धारित किया जाएगा और ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जो वे उचित समझें।
(3) राष्ट्रपति इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति एक ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा जिसमें उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट किया गया हो।
Article 340 Of Indian Constitution In English
Article 340 – Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes
(1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.
(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.
(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 340 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को इस अवधि के तहत आने वाले समुदायों को निर्धारित करना चाहिए।
इसके अलावा, प्रस्तावित किया कि मसौदा अनुच्छेद केवल उन समुदायों तक सीमित नहीं होना चाहिए जिन्हें संवैधानिक आरक्षण प्राप्त है। मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित एक छोटे से संशोधन को छोड़कर, सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया था। संशोधित मसौदा अनुच्छेद को सदन ने 16 जून 1949 को अंगीकार किया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 340 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।