Article 341 In Hindi | Article 341 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 341 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 341 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 341 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 341 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 341 In Hindi

अनुच्छेद 341 – अनुसूचित जाति
(1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के समूहों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है। जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(2) संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी भी जाति, जाति या जनजाति के समूह या समूह को शामिल कर सकती है, लेकिन पूर्वोक्त को छोड़कर उक्त खंड के तहत जारी की गई अधिसूचना में किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Indian Constitution part 16 articles

Article 341 Of Indian Constitution In English

Article 341 – Scheduled Castes
(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.
(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause ( 1 ) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 341 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने यह कहते हुए एक संशोधन पेश किया कि राष्ट्रपति की पहली अधिसूचना – ‘अनुसूचित जाति’ समुदायों को सूचीबद्ध करना – 10 साल की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहना चाहिए। यह समुदायों के अधिकारों को कार्यपालिका या विधायिका द्वारा मनमाने ढंग से छीने जाने से बचाएगा। मसौदा अनुच्छेद 300A उसी दिन बिना किसी संशोधन के संविधान में जोड़ा गया था। 1956 में केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 341 में संशोधन किया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 341 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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