Article 346 In Hindi – Article 346 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 346 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 346 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 346 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 346 In Hindi

अनुच्छेद 346 – एक राज्य और दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा।
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा होगी, बशर्ते कि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हों कि हिंदी भाषा होनी चाहिए। ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिए राजभाषा, उस भाषा का उपयोग ऐसे संचार के लिए किया जा सकता है।

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Article 346 Of Indian Constitution In English

Article 346 – Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.
The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union: Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 346 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने सुझाव दिया कि मसौदा अनुच्छेद प्रभावी रूप से अंग्रेजी को राज्यों के बीच संचार की भाषा बना देता है – भले ही इसमें हिंदी का उल्लेख हो। यह, उन्होंने महसूस किया कि राज्यों के अपनी पसंद की भाषा अपनाने के अधिकार में कटौती की गई है।

एक अन्य सदस्य ने राज्य के कानूनों और विधेयकों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में इस मसौदा लेख में एक पूरी तरह से नया खंड जोड़ने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। सभा ने इस संशोधन को खारिज कर दिया। मसौदा लेख के आसपास कोई वास्तविक बहस नहीं हुई थी। विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद 301D को अपनाया।

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Final Words

आपको यह Article 346 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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