इस पोस्ट मे आपको Article 347 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 347 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 347 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 347 In Hindi
अनुच्छेद 347 – किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान।
इस संबंध में की जाने वाली मांग पर राष्ट्रपति, यदि वह संतुष्ट हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा का उपयोग उस राज्य या उसके किसी भी हिस्से में इस तरह के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की अध्याय III भाषा निर्दिष्ट कर सकते हैं।
Article 347 Of Indian Constitution In English
Article 347 – Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.
On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify CHAPTER III LANGUAGE OF THE SUPREME COURT, HIGH COURTS, ETC.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 347 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – भ्रम और कड़वाहट से बचने के लिए, एक सदस्य ने महसूस किया कि मसौदा अनुच्छेद को ‘पर्याप्त अनुपात’ को सटीक अनुपात के साथ बदलना चाहिए – उन्होंने 20% का सुझाव दिया। इस संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया था। मसौदा अनुच्छेद पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई और इसे 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के अपनाया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 347 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।