Article 351 In Hindi – Article 351 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 351 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 351 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 351 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 351 In Hindi

अनुच्छेद 351 – हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश।
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसे विकसित करे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके और इसमें हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके इसकी समृद्धि को सुरक्षित कर सके। इसकी प्रतिभा, रूप, शैली और अभिव्यक्ति हिंदुस्तानी और भारत की अन्य भाषाओं में आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है, और ड्राइंग द्वारा, जहां आवश्यक या वांछनीय है, इसकी शब्दावली के लिए, मुख्य रूप से संस्कृत पर और दूसरी भाषाओं पर भाग XVIII आपातकालीन प्रावधान .

Indian Constitution part 17 articles

Article 351 Of Indian Constitution In English

Article 351 – Directive for development of the Hindi language.
It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages PART XVIII EMERGENCY PROVISIONS.

नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 351 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने महसूस किया कि हिंदी के विकास के बाद भारत की प्रांतीय भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने मसौदा लेख की इस धारणा का खंडन किया कि हिंदी को विकास की आवश्यकता है। एक तीसरे सदस्य ने ड्राफ्ट आर्टिकल के हिंदी के विशेषाधिकार को स्वीकार कर लिया-लेकिन इस प्रक्रिया में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को हाशिए पर डालने के खिलाफ चेतावनी दी। मसौदा अनुच्छेद पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई और इसे 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के अपनाया गया।

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Article 346 In Hindi
Article 347 In Hindi
Article 348 In Hindi
Article 349 In Hindi
Article 350 In Hindi
Article 341 In Hindi
Article 342 In Hindi
Article 343 In Hindi
Article 344 In Hindi
Article 345 In Hindi

Final Words

आपको यह Article 351 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *