Article 354 In Hindi – Article 354 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 354 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 354 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 354 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 354 In Hindi

अनुच्छेद 354 – आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को लागू करना।
(एल) राष्ट्रपति, जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो, आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि अनुच्छेद 268 से 279 के सभी या कोई प्रावधान ऐसी अवधि के लिए होंगे, जो किसी भी मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसमें इस तरह की उद्घोषणा काम करना बंद कर देती है, जैसा कि आदेश में विशिष्ट हो सकता है, ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन प्रभावी हो सकता है जैसा वह उचित समझता है।
(2) खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

Indian Constitution part 18 articles

Article 354 Of Indian Constitution In English

Article 354 – Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation.
(l) The President may, while a Proclamation of Emergency is in operation, by order direct that all or any of the provisions of Articles 268 to 279 shall for such period, not extending in any case beyond the expiration of the financial year in which such Proclamation ceases to operate, as may be specific in the order, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit.
(2) Every order made under clause (l) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 354 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक मसौदा समिति के सदस्य ने सदन को याद दिलाते हुए इन चिंताओं को संबोधित किया कि राष्ट्रपति के आदेश केवल अस्थायी थे: राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में स्थायी परिवर्तन नहीं कर सके। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति के आदेश उचित, मापा जाएगा। और मौजूदा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त।

किसी भी मामले में, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बहस की शुरुआत में एक संशोधन पेश किया था जिसमें संसद को राष्ट्रपति के आदेशों को मंजूरी देने की आवश्यकता थी। उन्होंने महसूस किया कि बिना किसी संसदीय निरीक्षण के संघ-राज्य की वित्तीय व्यवस्था राष्ट्रपति के विवेक पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सदस्यों को यह चिंता सता रही थी कि मसौदा अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की है। मसौदा अनुच्छेद 20 अगस्त 1949 को संशोधन के साथ अपनाया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 354 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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