इस पोस्ट मे आपको Article 355 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 355 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 355 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 355 In Hindi
अनुच्छेद 355 – बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य।
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे।
Article 355 Of Indian Constitution In English
Article 355 – Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance.
It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 355 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने महसूस किया कि ‘आंतरिक अशांति’ अस्पष्ट थी और वह इसे ‘आंतरिक विद्रोह या अराजकता’ से बदलना चाहता था। उन्होंने तर्क दिया कि ‘विद्रोह या अराजकता’ जैसा अधिक विशिष्ट शब्द संघ को राज्य के मामलों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने से रोकेगा।
सदस्य ने बताया कि मसौदा अनुच्छेद में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ‘और’ को ‘या’ से बदलने का सुझाव दिया ताकि संघ राज्य के कार्य में हस्तक्षेप कर सके यदि कोई भी स्थिति उत्पन्न हो। एक ने मसौदा अनुच्छेद का बचाव किया और गैर-आपातकालीन स्थिति में भी ऐसी शक्तियों के लिए बहस करने के लिए आगे बढ़ गया। मसौदा अनुच्छेद के सभी संशोधनों को विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया गया था और मसौदा अनुच्छेद को 4 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 355 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।