Article 375 In Hindi – Article 375 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 375 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 375 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 375 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 375 In Hindi

अनुच्छेद 375 – न्यायालयों, अधिकारियों और अधिकारियों का संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करना जारी रखना।
भारत के पूरे क्षेत्र में दीवानी, फौजदारी और राजस्व क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालय, सभी प्राधिकरण और सभी अधिकारी, न्यायिक, कार्यकारी और मंत्रिस्तरीय, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन अपने-अपने कार्यों का प्रयोग करना जारी रखेंगे।

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Article 375 Of Indian Constitution In English

Article 375 – Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the Constitution.
All courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of India, shall continue to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution.

नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 375 मे क्या है?

वाद-विवाद संक्षेप – कोई वाद-विवाद नहीं हुआ।

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Final Words

आपको यह Article 375 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 375 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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