इस पोस्ट मे आपको Article 378A Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 378A In Hindi कि जानकारी चाहते हैं, तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।
अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 378A के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।
Article 378A In Hindi
अनुच्छेद 378A – आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 28 और 29 के प्रावधानों के तहत गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, तारीख से पांच साल की अवधि के लिए जारी रहेगी। उक्त धारा 29 में संदर्भित है और अब नहीं और उक्त अवधि की समाप्ति उस विधान सभा के विघटन के रूप में काम करेगी जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, एस 29 और इस तरह से निरस्त है।
Article 378A Of Indian Constitution In English
Article 378A – Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly.
Notwithstanding anything contained in Article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of Sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956 , shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said Section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly 379 391 Repealed by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 , S 29 and Such.
नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।
अनुच्छेद 378A मे क्या है?
वाद-विवाद संक्षेप – कोई वाद-विवाद नहीं हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 378A In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 378A के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।