Article 219 In Hindi – Article 219 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 219 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 219 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 219 Hindi के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 219 In Hindi

अनुच्छेद 219 – उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्य के राज्यपाल, या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उसकी सदस्यता लेगा। तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE HINDI

Article 219 Of Indian Constitution In English

Article 219 – Oath or affirmation by Judges of High Courts
Every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 219 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया कि ‘घोषणा’ शब्द को ‘पुष्टि या शपथ’ शब्दों से बदल दिया जाए। इस संशोधन को बिना बहस के पारित कर दिया गया।

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Final Words

आपको यह Article 219 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 219 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution Hindi से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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