Article 220 In Hindi – Article 220 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 220 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 220 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 220 Hindi के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 220 In Hindi

अनुच्छेद 220 – स्थायी न्यायाधीश होने के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध
कोई भी व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के बाद, किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के स्पष्टीकरण को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। अभिव्यक्ति उच्च न्यायालय में पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय शामिल नहीं है क्योंकि यह संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले अस्तित्व में था।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE HINDI

Article 220 Of Indian Constitution In English

Article 220 – Restriction on practice after being a permanent Judge
No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts Explanation In this article, the expression High Court does not include a High Court for a State specified in Part B of the First Schedule as it existed before the commencement of the Constitution (seventh Amendment) Act, 1956.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 220 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – संविधान सभा के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि ‘भारत के क्षेत्र के भीतर’ शब्दों को ‘उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर’ के लिए प्रतिस्थापित किया जाए। एक अन्य सदस्य ने इस भावना को प्रतिध्वनित करते हुए तर्क दिया कि उन न्यायाधीशों को, जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से सेवा की थी।

देश की किसी भी अदालत के समक्ष फिर से पेश होने पर रोक लगाना अनुचित और अलोकतांत्रिक था। उन्होंने तर्क दिया कि एक पूर्व न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय में पेश होने से रोकना अधिक उचित होगा जहां उन्होंने पद धारण किया था, लेकिन यह प्रतिबंध पूरे भारत में लागू नहीं होना चाहिए। इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 220 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 220 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution Hindi से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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