Article 235 In Hindi | Article 235 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 235 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 235 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 235 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 235 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 235 In Hindi

अनुच्छेद 235 – अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पोस्टिंग और पदोन्नति, और छुट्टी का अनुदान शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। , लेकिन इस अनुच्छेद की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से अपील का कोई अधिकार छीन लेता है जिसे वह अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के तहत या उच्च न्यायालय को उसके साथ अन्यथा व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत करता है। इस तरह के कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE HINDI

Article 235 Of Indian Constitution In English

Article 235 – Control over subordinate courts
The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may under the law regulating the conditions of his service or as authorising the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 235 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालय में शक्तियां निहित हैं। अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के अनुसरण में था, क्योंकि इसने राज्य के नागरिक न्यायिक तंत्र को कार्यपालिका के बजाय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखा था। सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

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Final Words

आपको यह Article 235 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 235 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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