Article 236 In Hindi | Article 236 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 236 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 236 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 236 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 236 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 236 In Hindi

अनुच्छेद 236 – इस अध्याय में व्याख्या
(ए) अभिव्यक्ति जिला न्यायाधीश में एक शहर सिविल कोर्ट के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, एक छोटे से न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शामिल हैं और सहायक सत्र न्यायाधीश;
(बी) अभिव्यक्ति न्यायिक सेवा का अर्थ है एक ऐसी सेवा जिसमें विशेष रूप से जिला न्यायाधीश के पद और जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के अन्य सिविल न्यायिक पदों को भरने के लिए अभिप्रेत व्यक्ति शामिल हैं।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE HINDI

Article 236 Of Indian Constitution In English

Article 236 – Interpretation In this Chapter
(a) the expression district judge includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions judge;
(b) the expression judicial service means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.ो

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 236 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा लेख में “जिला न्यायाधीश” और “न्यायिक सेवा” अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है। मसौदा लेख पर कोई ठोस बहस नहीं हुई।

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Final Words

आपको यह Article 236 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 236 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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