Article 261 In Hindi | Article 261 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 261 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 261 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 261 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 261 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 261 In Hindi

अनुच्छेद 261 – सार्वजनिक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही
संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही को भारत के पूरे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाएगा
(2) जिस तरीके और शर्तों के तहत खंड (1) में निर्दिष्ट कृत्यों, अभिलेखों और कार्यवाही को साबित किया जाएगा और उसका प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किया जाएगा।
(3) भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में दीवानी अदालतों द्वारा दिए गए या पारित किए गए अंतिम निर्णय या आदेश उस क्षेत्र के भीतर कहीं भी कानून के अनुसार जल से संबंधित विवादों को निष्पादित करने में सक्षम होंगे।

Indian Constitution part 11 article

Article 261 Of Indian Constitution In English

Article 261 – Public acts, records, and judicial proceedings
Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State
(2) The manner in which and the conditions under which the acts, records and proceedings referred to in clause ( 1 ) shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament
(3) Final judgments or orders delivered or passed by civil courts in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within that territory according to law Disputes relating to Waters.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 261 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने दो संशोधन प्रस्तावित किए। पहले केवल केंद्रीय कानून ने अभिलेखों का मूल्य तय करने की अनुमति दी। दूसरे ने प्रस्तावित किया कि रियासतों को भी मसौदा अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। प्रस्तावित संशोधनों को बिना चर्चा के स्वीकार कर लिया गया। मसौदा अनुच्छेद 238, संशोधित के रूप में 13 जून 1949 को अपनाया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 261 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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