Article 262 In Hindi | Article 262 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 262 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 262 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 262 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 262 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 262 In Hindi

अनुच्छेद 262 – अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन
(1) संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध कर सकती है।
(2) इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद कानून द्वारा यह प्रदान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा जैसा कि खंड (1) राज्यों के बीच समन्वय में निर्दिष्ट है।

Indian Constitution part 11 article

Article 262 Of Indian Constitution In English

Article 262 – Adjudication of disputes relating to waters of inter State rivers or river valleys
(1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause ( 1 ) Co ordination between States.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 262 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद ने केंद्रीय संसद को अंतर-राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार दिया। इसके अलावा, इसने केंद्रीय संसद को इस तरह के विवादों से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रोकने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति दी। एक सदस्य ने आग्रह किया कि ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए न कि केंद्रीय संसद को। इस प्रस्ताव पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई।

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Final Words

आपको यह Article 262 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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