Article 260 In Hindi | Article 260 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 260 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 260 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 260 In Hindi कि जानकारी चाहते हैंतो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 260 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Article 260 In Hindi

अनुच्छेद 260 – भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र
भारत सरकार किसी भी क्षेत्र की सरकार के साथ समझौते द्वारा, जो भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ऐसे क्षेत्र की सरकार में निहित कोई कार्यकारी, विधायी या न्यायिक कार्य कर सकती है, लेकिन ऐसा हर समझौता अधीन होगा, और इसके द्वारा शासित होगा, उस समय लागू विदेशी क्षेत्राधिकार के प्रयोग से संबंधित कोई भी कानून।

Indian Constitution part 11 article

Article 260 Of Indian Constitution In English

Article 260 – Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India
The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 260 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 236 (अनुच्छेद 260, भारत का संविधान 1950) पर पहली बार 13 जून 1949 और 13 अक्टूबर 1949 को चर्चा की गई थी। 13 जून 1949 को कोई बहस नहीं हुई और इस मसौदा लेख को समाप्त कर दिया गया। मसौदा अनुच्छेद ने भारत सरकार को उन क्षेत्रों में किसी भी कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्यों को करने की अनुमति दी, जो उस समय आधिकारिक तौर पर भारत संघ का हिस्सा नहीं थे। 13 अक्टूबर 1949 को, मसौदा समिति ने मसौदा लेख को अधिक सुरुचिपूर्ण और स्पष्ट संस्करण के साथ बदलने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित संशोधन बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया।

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Final Words

आपको यह Article 260 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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